संवाददाता:कुमार विवेक, नमस्कार भारत
इंदौर जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, परिवहन, संग्रहण और अवैध विक्रय करने तथा नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध डीएम आशीष सिंह के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए की जा रही इस कार्यवाही की जानकारी देते हुए सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि, विगत 06 से 08 मई 2024 को जिले के विभिन्न वृत्तों में 102 छापे मारकर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 100 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
इन प्रकरणों में 993 लीटर मदिरा तथा 3778 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए है । आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय तथा नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
उज्जैन में कलेक्टर नीरज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में कंट्रोल रूम प्रभारी सी. के. साहू सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई, प्रिया रणदा वृत्त महिदपुर प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक सुनीता गेहलोत मालवीय को मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर आबकारी टीम द्वारा खेड़ा कासोन में आरोपी के रहवासी मकान की विधिवत तलाशी के दौरान 06 पेटियों में देशी सादी मदिरा के 300 पाव एवं 01 पेटी में विदेशी मदिरा सुपर मास्टर के 50 पाव कुल 350 पाव बरामद हुई।
जिसकी कुल मात्रा 63 BL कब्जे आबकारी ली गई। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 26250 रुपए है। आबकारी उपनिरीक्षक सुनीता गेहलोत मालवीय द्वारा आरोपी तूफान सिंह पिता कचरू सिंह उम्र 47 वर्ष जाति सोंधिया ठाकुर निवासी खेड़ा कसोन थाना राघवी तहसील महिदपुर, के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया।
