संवाददाता: सिद्धार्थ कुंवर, नमस्कार भारत
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 9वां समन भेजा है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को जांच में शामिल होने और पूछताछ के लिए बुलाया है।
हालाँकि, सीएम अरविंद केजरीवाल को पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार (16 मार्च) को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। ईडी सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे केजरीवाल
दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को छोड़ने के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174 जमानती है। कोर्ट ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी किए गए हर नोटिस का जवाब दिया है। लेकिन फिर भी ईडी ने रोकथाम की धारा 50 के तहत उन्हें नोटिस भेजना जारी रखा है।
जानिए कब – कब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा समन
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरा समन 21 नवंबर 2023 को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन 03 जनवरी को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन 18 जनवरी को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पांचवां समन 02 फरवरी को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने छठा समन 19 फरवरी को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सांतवां समन 26 फरवरी को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आंठवां समन 4 मार्च को भेजा था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
