सचिन शर्मा, संवाददाता, नमस्कार भारत
Muzaffarnagar News: गत 2017 में नगर कोतवाली इलाके में आचार सहिंता के उलघन के मामले में एमपी एमलए विशेष अदालत में प्रदेश के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। आज विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जायसवाल ने सबूत के अभाव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल को आज बरी कर दिया।
सबूत के अभाव में कपिल देव को किया गया भरी
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल आज कोर्ट में पेश हुए थे। जहां विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जायसवाल ने सबूत के अभाव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल को आज बरी कर दिया है। जहां बचाव पक्ष के वकील भाजपा नेता शिवराज त्यागी ने बताया कि गत 16,जनवरी 2017 को कोतवाली पुलिस ने कपिल अग्रवाल के विरुद्ध धारा 188, 171, 125 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आचार सहिंता के उलघन करने का मामला बनाया था।
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