सचिन शर्मा, संवाददाता, नमस्कार भारत
Muzaffarnagar Riots: दंगे के दौरान एक 26 वर्ष की महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार के आरोप के बाद एस आई टी ने मामले में जांच के बाद आरोपियों कुलदीप,महेश् वीर सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था सुनवाई के चलते कुलदीप की मोत हो गई थी। मामले में पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान कोर्ट के अभियोजन पक्ष की ओर से कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई रोजाना की गई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर व स्थानीय अधिवक्ता मोहमद रिज़वान ने पीडिता की ओर से मामले में पैरवी की जिसमे 2013 को मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान एक महिला के साथ गैंग रेप के मामले में आरोपी महेशवीर व सिकंदर को 20 वर्ष की सजा व 15,15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
महिला के साथ तीन लोगों ने किया था सामूहिक बलात्कार
Muzaffarnagar Riots: कोर्ट ने धारा 376 डी में 20 वर्ष व 10 हज़ार का जुर्माना धारा 376(2) ग में दस वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपए का जुर्माना धारा 506 में दो वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत 2 के ज़ज़ अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन के अनुसार गत 2013 को ग्राम लांक में मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान एक 26 वर्ष की महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार के आरोप के बाद एसआईटी ने मामले में जांच के बाद आरोपियों कुलदीप,महेश् वीर सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था सुनवाई के चलते कुलदीप की मोत हो गई थी। मामले में पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान कोर्ट के अभियोजन पक्ष की ओर से कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई रोजाना की गई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर व स्थानीय अधिवक्ता मोहमद रिज़वान ने पीडिता की ओर से मामले में पैरवी की गई।
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