संवाददाता: सिद्धार्थ कुंवर, नमस्कार भारत

इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं छुपाया जाना चाहिए, सारी जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट: सभी डिटेल्स का खुलासा हो

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह भी कहा कि एसबीआई चीफ अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह चाहता है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए जो एसबीआई के पास है।

एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर देने होंगे तो हम देंगे।


 एसबीआई को हलफनामा दायर करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा और साथ ही एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है।

एसबीआई का कहना है कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी देगा और बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई  चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामें के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

वहीं वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ” एसबीआई ने कहा कि हमारे पास सभी ज़रूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वे डेटा आपको दे सकते हैं लेकिन हमने इस विषय में ग़लत समझ लिया था, हमें लगा की बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि, हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वे आप साझा करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की शाम तक एक हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी साझा करने के आदेश दिए हैं।”

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया है। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था।

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