सचिन शर्मा, संवाददाता, नमस्कार भारत
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर आज सोमवार को कठोर टिप्पणी करते हुए कहा की विद्युत कर्मियों की हड़ताल 6 दिसंबर 22 के आदेश की अवहेलना है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनता को हर हाल में बिजली चाहिए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बिजली आपूर्ति कराए। कोर्ट ने यह भी कहा की विद्युत कर्मियों द्वारा लोगों के हुए नुकसान में इनका वेतन रोक कर नुकसान की भरपाई करें। हाईकोर्ट ने पूछा- कि हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है।
विद्युत कर्मियों की हड़ताल 6 दिसंबर 22 के आदेश की अवहेलना
UP News: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से भी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। ज्ञात हो की उत्तर प्रदेश में चल रहे विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर आज हाईकोर्ट में तारीख लगी हुई थी। जिसके चलते हाईकोर्ट ने विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर आज सोमवार को कठोर टिप्पणी करते हुए कहा की विद्युत कर्मियों की हड़ताल 6 दिसंबर 22 के आदेश की अवहेलना है। हाईकोर्ट ने कहा की जनता को हर हाल में बिजली चाहिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है की वह बिजली आपूर्ति कराएं।
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