सचिन शर्मा, संवाददाता, नमस्कार भारत
UP News: इलाहबाद हाईकोर्ट बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सख्त हो गया है। पहले से लंबित याचिका पर हाईकोर्ट ने विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
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UP News: वही कोर्ट ने 20 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शैलेंद्र दुबे व अन्य को भी तलब किया है जहां हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभु राय ने बिजली विभाग कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था और प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिसके चलते हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2012 के आदेश में कहा था कि विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर सख्त एक्शन लेने का भी निर्देश दिया था। प्रार्थना पत्र में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया था जिसमे जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस विनोद दिवाकर की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई।
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