सचिन शर्मा, संवाददाता, नमस्कार भारत
UP News: डीजीपी डीएस चौहान ने मातहतों को भूमि विवाद के मामलों में कब्जा दिलाने या हटवाने की कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान गत एक मार्च को डीजीपी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने को कहा था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी किया आदेश
UP News: हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में डीजीपी ने इस बाबत निर्देश दिए है कि किसी भी दशा में थाना प्रभारी, उप निरीक्षक अथवा कोई भी पुलिसकर्मी अपने स्तर पर कब्जेदारी के विवाद का निस्तारण करते हुए कब्जा दिलाने अथवा कब्जा हटवाने की कार्यवाही नहीं करेगा।
निर्देशों में कहा गया कि किसी भी पक्ष को कब्जा दिलाने अथवा हटवाने का कार्य राजस्व टीम एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति एवं सक्षम आदेश के बाद ही किया जाए।UP News: किसी भी भूमि के विधिक स्वामी के अधिकारों में बिना न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। राजस्व विभाग, नगर निगम एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण इत्यादि के माध्यम से भी ऐसे समस्त भूमि प्रकरणों जिनमें हिंसा या विवाद की स्थिति हो, को भी चिन्हित कराकर भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज किया जाए। गंभीर मामलों में संयुक्त टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विवादों का निस्तारण कराया जाए।
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