संवाददाता: सिद्धार्थ कुंवर, नमस्कार भारत

दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली बार शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। अदालत से सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है।

दरअसल शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर उन्हें समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी।जिसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी है।

बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम केजरीवाल अदालत में पेश हुए। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट की ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ED द्वारा दायर दोनों शिकायतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी।


अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की उन शिकायतों में जमानत दे दी, जिनमें जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन ना करने का आरोप लगाया गया था।

आप पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, “अदालत ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे, जब उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से पेश होंगे। वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया। जमानत दे दी गई।”

वहीं सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने कहा कि हमने अनुरोध किया था कि निचली कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल आज पेश हुए और जमानत बांड स्वीकार किए गए। सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी द्वारा दायर शिकायतों पर केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने का आदेश सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

ईडी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।


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