संवाददाता: कुमार विवेक, नमस्कार भारत

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज होगी अहम  फैसला । विधानसभा अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस के सभी बागी विधायकों के भविष्य पर आज अपना  निर्णय सुनाएंगे। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने दल-बदल कानून के तहत  विधानसभा  में याचिका दायर की थी।

 कांग्रेस  के पास हिमाचल में बहुमत होने के वावजूद राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में चली गई जिससे कांग्रेस में  सियासी  बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अब बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की मुड़ में आ सकती है।

कांग्रेस के छह बागी विधायकों के भविष्य पर कुछ देर में फैसला हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष  पठानिया इन विधायकों के भविष्य पर फैसला करेंगे । कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।

स्पीकर ने कल दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद आज स्पीकर फैसला देंगे। बागी विधायकों पर आरोप है कि भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में व्हिप जारी होने के बावजूद वोटिंग की। इसके अलावा बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे।

बागी हुए कांग्रेस विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा के नाम शामिल हैं।

क्या होता है व्हिप

 संसद में व्हिप किसी पार्टी के सदस्यों के लिए वो लिखित आदेश है जो उन्हें सदन में मौजूद रहने और वोटिंग के लिए आदेश दिया जाता है।  व्हिप  जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को  सदन में मौजूद रहकर वोटिंग के समय किसे वोट करना है। व्हिप जारी होते ही पार्टी के सदस्य इसे मानने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें इसे मानना ही होता है। हर पार्टी इसके लिए एक सदस्य को देख- रेख़ एक सचेतक नियुक्त करती हैं जो चीफ व्हिप कहलाता है।

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