संवाददाता: राहुल चौधरी, नमस्कार भारत

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 (नीट-यूजी 2024) की जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा।

NEET-UG 2024:  न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने 10 एनईईटी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को टैग करते हुए कहा क‍ि पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा क‍ि हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

क्‍या लगाए गए याच‍िका में आरोप?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि NEET-UG, 2024 में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पेपर लीक के कई मामलों के बारे में पता चला है। इसमें कहा गया है कि कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना। मालूम हो क‍ि एनईईटी-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है।

कब कराई गई थी परीक्षा?

आपको बता दें क‍ि नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। इस बीच, एनईईटी -यूजी 2024 परीक्षा में कई उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने के एनटीए के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं।

फिजिक्स वाला के सीईओ की याच‍िकाओं पर सुनवाई कल!

फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा दायर इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी। पांडे ने करीब 20,000 छात्रों के हस्ताक्षर एकत्र किए, जिनसे पता चलता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को बेतरतीब ढंग से 70 से 80 ग्रेस अंक दिए गए हैं। अधिवक्ता जे साई दीपक ने कहा क‍ि कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारा मामला भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन, कोर्ट स्पष्ट है कि वह इस स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी।

इस बीच, पांडे ने कहा क‍ि यहां छात्र केवल पेपर लीक के आधार पर औचित्य की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स या किसी और चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह 1 जून को परिणामों से पहले सूचीबद्ध किया गया था। हमारी जनहित याचिका कल सूचीबद्ध की जाएगी। यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और बाकी सभी चीजों के बारे में है।”


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